नाबालिक पुत्री से दुष्कर्म मामले में पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई

कनखल क्षेत्र में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले सौतेले पिता को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने 20 वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल थाना में एक पिता पर 11 वर्ष की आयु से अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपित पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था। पीड़िता ने बताया कि करीब आठ-नौ साल से उसके साथ पिता गलत काम करता आ रहा है।अन्य परिवार वाले पीड़िता की बात को अनसुना करते रहे हैं। जिस पर पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने छह व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों को पेश किया गया था।दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित व पीड़िता के मध्य हुई वार्ता की मोबाइल रिकॉर्डिंग को ठोस सबूत पाया है। न्यायालय ने आरोपित पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कैद और 30 हजार जुमाने की सजा सुनाई है।

The post नाबालिक पुत्री से दुष्कर्म मामले में पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई appeared first on rajputkhabar.

janvaani

किसी भी जानकारी / सुझाव व खबर हेतु संपर्क करें। 106 सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार । संपर्क सूत्र 7830946347

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share