हाईकोर्ट ने हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए
नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे 48 अवैध स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं.मामले में अब 12 सिंतबर सुनवाई होगी. नैनीताल हाई कोर्ट ने मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका पर 3 मई को सुनवाई करते हुए स्टोन क्रेशर बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद क्रेशर संचालित हो रहे थे. आज न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व के आदेशों की अवहेलना कर इन स्टोन क्रशर द्वारा संचालन कानून का उल्लंघन है. कोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद कर उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काटने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साथ ही इसकी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने को भी कहा है.
हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुम्भ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन हरिद्वार की जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है.
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